Form 15G: डाउनलोड और withdrawal कैसे करे | How to Fill Form 15G For PF Withdrawal

Form 15G: डाउनलोड और withdrawal कैसे करे | How to Fill Form 15G For PF Withdrawal

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक ऐसा फण्ड है जो कर्मचारियों की भलाई के लिए बनाया गया है, जहाँ हर महीने कर्मचारी की मूल वेतन(salary) का 12% इस फण्ड खाते में जमा होता है। नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करता है।

आप इस PF बैलेंस को PF निकासी नियमों के अनुसार निकाल सकते हैं। हालांकि, यदि आप एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं, तो सरकार आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत TDS के रूप में कुछ टैक्स काटेगी। इस स्थिति में आपको टैक्स काटे जाने के बाद ही शेष राशि प्राप्त होगी।

यदि आपकी आय कर योग्य सीमा से नीचे है, तो आप फॉर्म 15G भरकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके PF निकासी राशि पर कोई TDS कटौती नहीं होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया आगे पढ़ें।

Form 15G क्या है?

Form 15G या EPF Form 15G एक दस्तावेज है जिसे लोग यह सुनिश्चित करने के लिए जमा करते हैं कि उनके EPF, RD या FD पर जो ब्याज मिलता है, उस पर कोई TDS (स्रोत पर कर कटौती) नहीं कटे।

यह फॉर्म 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) द्वारा भरा जा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए अलग फॉर्म होता है- फॉर्म 15H।

हाल ही में, EPFO पोर्टल ने EPF फॉर्म 15G को PF के लिए जमा करने की सुविधा लॉन्च की है, जो EPF सदस्य को ऑनलाइन PF निकालने की अनुमति देता है।

इस ब्लॉग में, मैंने FORM 15G के बारे में पूरी जानकारी कवर की है | इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया आगे पढ़ें।

क्या PF निकासी के लिए Form 15G अनिवार्य है?

हां, यदि आप PF निकासी राशि पर TDS कटौती से बचना चाहते हैं, तो Form 15G अनिवार्य है। वित्त अधिनियम 2015 की धारा 192A के अनुसार, यदि PF निकासी राशि ₹50,000 से अधिक है और आपकी नौकरी की अवधि 5 साल से कम है, तो PF निकासी पर TDS लगेगा।

इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए, PF निकासी के निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

– 10% TDS: यदि आप अपना PAN कार्ड प्रस्तुत करते हैं लेकिन Form 15G नहीं जमा करते।
– 20% TDS: यदि आप अपना PAN कार्ड और Form 15G दोनों जमा नहीं करते।
– 0% No TDS: यदि आप फॉर्म 15G जमा करते हैं।

PF निकासी के लिए Form 15G कैसे डाउनलोड करें?

Form 15G को भारत के सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइटों और आधिकारिक EPFO पोर्टल से आसानी से और मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, यह फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से भी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही, आप Form 15G को भारत के अधिकांश प्रमुख बैंकों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

बस बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करें और “PF Form 15G Download” सर्च करें, और फिर आप इसे अपने कंप्यूटर या Mobile में डाउनलोड कर सकते हैं।

आप आयकर विभाग(Income Tax) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

निचे Form 15G का नमूना दिया गया है।

Form 15G Download करने क लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें.

Download Form 15G

 

क्या हम PF निकासी के लिए Form 15G Online जमा कर सकते हैं?

जी हां, आप EPFO के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से Form 15G को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि PF निकासी के लिए Form 15G को कैसे भरें, तो नीचे दिए गए steps का पालन करें:

– पहले, EPFO UAN पोर्टल में log in करें।how to fill form 15g for pf withdrawal

– फिर, ‘Online Services‘ चुनें और ‘Claim‘ पर क्लिक करें।
Form 15G: डाउनलोड और withdrawal कैसे करे

 

– फिर, verification के लिए, अपना बैंक खाता नंबर डालें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें।
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– फिर, ‘I want to apply for’ विकल्प के नीचे ‘Upload Form 15G‘ पर क्लिक करें।
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PF निकासी के लिए Form 15G कैसे भरें? / How to Fill Form 15G for PF Withdrawal?

PF निकासी के लिए आपको केवल Form 15G का भाग १ भरना होता है। निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके Form 15G के अन्य फील्ड्स भरें:

 

1. Name of the Assessee (Declarant): नाम को अपने PAN कार्ड के अनुसार भरें।
2. PAN of the Assessee: Form 15G केवल व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है, किसी firm या कंपनी द्वारा नहीं। अपना सही PAN कार्ड नंबर दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि PAN नंबर के चौथे अक्षर ‘P’ हों, अन्यथा आपका आवेदन अमान्य माना जाएगा।
3. Status: आपकी लागू आयकर स्थिति (Individual)।
4. Previous Year(P.Y): वह वित्तीय वर्ष चुनें जिसमें आप TDS की गैर-कटौती का दावा कर रहे हैं।
5. Residential Status: “Resident” लिखे अगर आप इंडिया क नागरिक है, क्योंकि NRI Form 15G नहीं जमा कर सकते।
6-12. Address: अपना पता दर्ज करें, वही जो आपके आधार कार्ड में है।
6. Flat/Door/Block No: अपना माकन,फ्लैट नंबर भरे |
7. Name of Premises: अपने सोसाइटी का नाम / फ्लैट का नाम जहा रहते हो
8. Road/Street lane: मैंन रोड का नाम लिखे
9. Area/Locality: अपना area/ जगह का नाम लिखे
10. Town / City / District: सिटी / गांव / जिल्ला का नाम लिखे
11. State: अपने स्टेट का नाम लिखे
12. Pin: एरिया का पिनकोड लिखे
13 & 14 Email ID and phone number: एक वैध ईमेल आईडी और संपर्क नंबर प्रदान करें ताकि आगे अगर आप को contact करना हो तो इसी डिटेल्स पर contact किया जाये।
15 (a) Whether assessed to tax under the Income-tax Act, 1961?: यदि आपने पिछले कुछ वर्षों में कोई ITR दाखिल किया है, तो “हाँ” बॉक्स में टिक करें।
15 (b) If yes, latest assessment year for which assessed: अपनी latest ITR से आकलन वर्ष देखें और वही दर्ज करें।

16. Estimated income for which this declaration is made: इस फील्ड में, आप जो अनुमानित निकासी राशि कर रहे हैं, वह दर्ज करें।
17. Estimated total income of the P.Y. in which income mentioned in column 16 to be included: वह वित्तीय वर्ष जिसमें आप PF राशि निकालने की योजना बना रहे हैं, उस वर्ष की कुल अनुमानित आय दर्ज करें।
18. Details of Form No. 15G other than this form filed during the previous year, if any: यदि आपने किसी अन्य Form 15G को वित्तीय वर्ष में कभी भरा है, तो सभी फॉर्म्स में भरी गई आय राशि का कुल योग दर्ज करें।

19.Details of income for which the declaration is filed: इस अंतिम हिस्से में आपको निम्नलिखित आय विवरण प्रदान करना होगा:

– निवेश पहचान संख्या
– आय का प्रकार
– वह धारा जिसके तहत कर कटौती योग्य है
– आय की राशि

सभी फील्ड्स भरने के बाद, सभी विवरणों को पुनः जांचें ताकि कोई गलती न हो।

 

क्या PF निकासी के लिए ₹50,000 से कम राशि पर Form 15G अनिवार्य है?

नहीं, ₹50,000 से कम राशि की PF निकासी पर Form 15G अनिवार्य नहीं है।

कितने Amount PF ब्याज का tax – free है ?

EPF योगदान पर वार्षिक ₹2.5 लाख तक का ब्याज कर मुक्त होता है। इस सीमा से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष कर लगाया जाएगा।

अब जब आप जानते हैं कि Form 15G को कैसे डाउनलोड और भरना है, तो आप अपने ब्याज आय पर TDS बचा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति Form 15G का गलत तरीके से उपयोग करता है ताकि स्रोत से कर कटौती से बच सके, तो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 277 के तहत जुर्माना या कारावास का सामना करना पड़ सकता है।

EPF निकासी पर TDS नियम ?

वित्त अधिनियम 2015 की धारा 192A के अनुसार, EPF निकासी पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) तब लागू होगा जब निकासी राशि ₹50,000 से अधिक हो और कर्मचारी ने 5 साल से कम समय तक काम किया हो। कर्मचारी TDS छूट के लिए फॉर्म 15H का भी उपयोग कर सकते हैं, अंतर यह है कि फॉर्म 15G उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जबकि फॉर्म 15H 60 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए है।

 

EPF निकासी पर TDS कब लागू होता है?

जब एक कर्मचारी ₹50,000 या उससे अधिक की EPF राशि निकालने की इच्छा रखता है और उसने 5 साल से कम समय तक काम किया है, तो निम्नलिखित TDS नियम लागू होते हैं:

यदि कर्मचारी अपना PAN कार्ड प्रस्तुत करता है लेकिन फॉर्म 15G/15H नहीं प्रस्तुत करता, तो TDS 10% की दर से काटा जाता है।
यदि कर्मचारी अपना PAN कार्ड प्रस्तुत नहीं करता और फॉर्म 15G/15H भी नहीं प्रस्तुत करता, तो TDS अधिक दर (20%) पर काटा जाएगा।

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